नैनीताल: निलंबित आईएफएस किशन चंद्र के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, अवैध निर्माण और पेड़ों के कटान का आरोप

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने निलंबित आईएफएस व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ वन प्रभाग के निलंबित तत्कालीन उप वन संरक्षक किशन चंद्र के खिलाफ चल रही जांच व दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान …

नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने निलंबित आईएफएस व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ वन प्रभाग के निलंबित तत्कालीन उप वन संरक्षक किशन चंद्र के खिलाफ चल रही जांच व दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ पर्याप्त सुबूत मौजूद हैं। अभी उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो पाई है। सरकार के पक्ष को सुनने के बाद एकलपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई हेतु 21 सितम्बर की तिथि नियत की है।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गयी। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि उन पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं। विभागीय अधिकारियों की अनुमति के बाद ही निर्माण कार्य कराये गये हैं। याचिकाकर्ता पर कालागढ़ रेंज में तैनाती के दौरान मोरघट्टी व पाखरो में अवैध तरीके से निर्माण कार्य के साथ ही पेड़ों के कटान का आरोप है। जांच में भी इसकी पुष्टि हुई है। सरकार ने कुछ समय पहले किशन चंद्र को निलंबित कर दिया था।

संबंधित समाचार