नैनीताल: मुख्य न्यायाधीश ने दूसरी पीठ को भेजा मामला

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नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा, हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई कर रही दूसरी पीठ को इसे सुनने के लिए भेज दिया है। अतिक्रमणकारियों की तरफ से गुरुवार को प्रार्थनापत्र देकर कहा गया कि उनके मामलों में …

नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा, हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई कर रही दूसरी पीठ को इसे सुनने के लिए भेज दिया है।

अतिक्रमणकारियों की तरफ से गुरुवार को प्रार्थनापत्र देकर कहा गया कि उनके मामलों में कोर्ट के आदेश के बाद भी पीपी एक्ट में सुनवाई नहीं हो रही है इसलिए उनके मुकदमे पीपी एक्ट में सुने जाने के आदेश दिए जाएं। याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि यह मामला दूसरी खंडपीठ में विचाराधीन है इसलिए इस पर सुनवाई करने हेतु उसी पीठ को भेजा जाए।

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के तर्क से सहमत होकर मामले की सुनवाई कर रही पीठ को भेज दिया है। मामले के अनुसार 9 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट ने रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 हफ्तों के भीतर रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनको रेलवे पीपी एक्ट के तहत नोटिस देकर जन सुनवाई करे।

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