मुरादाबाद : नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
मुरादाबाद, अमृत विचार। घर के बाहर खेल रहे नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस जघन्य अपराध के लिए अदालत ने दोषी पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़ित परिवार को दिए …
मुरादाबाद, अमृत विचार। घर के बाहर खेल रहे नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस जघन्य अपराध के लिए अदालत ने दोषी पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि में से एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे।
- अदालत ने दोषी पर 1.30 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
- प्रतिकर के रूप में पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे एक लाख रुपये
ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 10 दिसंबर 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। ग्रामीण का कहना था कि नौ दिसंबर की शाम करीब चार बजे उनका 13 वर्षीय पुत्र घर के बाहर खेल रहा था। तभी ठाकुरद्वारा के मोहल्ला शिवनगर निवासी वारिश हुसैन उर्फ बहार हुसैन पुत्र अमीर बक्श उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। उनके पुत्र को ले जाते हुए वारिश हुसैन को गांव के कई लोगों ने देखा। काफी तलाश के बाद भी उनके पुत्र का कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने थाने में सूचना दी। तत्कालीन इंस्पेक्टर ठाकुरद्वारा मोहित कुमार चौधरी ने मुकदमा दर्ज करने के बाद किशोर की तलाश शुरू कर दी। बाद में पुलिस को गांव के ही एकांत स्थल पर किशोर का शव मिला था। पोस्टमार्टम में उसके साथ दुष्कर्म और गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने नामजद आरोपी वारिश हुसैन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
इस मुकदमे की सुनवाई विशेष पाक्सो कोर्ट संख्या प्रथम डाक्टर केशव गोयल के न्यायालय में हुई। विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा एवं मनोज गुप्ता ने बताया कि आरोपी वारिश हुसैन के खिलाफ गांव के कई लोगों ने अपने बयान दिए। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दुष्कर्म और गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद वारिश हुसैन को नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस एक लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनते ही दुष्कर्म व हत्या का दोषी 22 वर्षीय वारिश हुसैन न्यायालय में फूट-फूटकर रोने लगा।
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