हरदोई: दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आठ साल कैद की सजा
हरदोई। नाबालिग लड़की के साथ जबरिया दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त के खिलाफ जुर्म साबित होने पर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने आठ साल की कड़ी कैद तथा तीस हजार रुपया जुर्माना अदा करने की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव …
हरदोई। नाबालिग लड़की के साथ जबरिया दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त के खिलाफ जुर्म साबित होने पर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने आठ साल की कड़ी कैद तथा तीस हजार रुपया जुर्माना अदा करने की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव के अनुसार थाना बेनीगंज क्षेत्र के झरोइया निवासी रविन्द्र के खिलाफ 17 जून 2014 को गांव की ही नाबालिग लड़की के साथ जबरिया दुष्कर्म करने का आरोप था।
घटना के पूर्व पीड़िता रात नौ बजे अपने घर से बाहर पेशाब करने गई थी उसी दौरान अभियुक्त ने उसको पकड़कर उसके मुंह में दुपट्टा ठूंस कर गन्ने के खेत में पकड़ ले गया और उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी।
विद्वान न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए सबूतों एवं दलीलों के अलावा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर जुर्म साबित होने पर अभियुक्त रविन्द्र को आठ साल की कड़ी कैद व तीस हजार रुपया जुर्माना अदा करने की सजा दी है। न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जुर्माना धनराशि अदा करने पर उसमें से 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
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