पालघर लिंचिंग: पुलिस पर मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पालघर लिंचिंग मामले में मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले ही पालघर की घटना का संज्ञान ले लिया है, और एक ही मुद्दे पर कई याचिकाओं …

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पालघर लिंचिंग मामले में मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले ही पालघर की घटना का संज्ञान ले लिया है, और एक ही मुद्दे पर कई याचिकाओं की आवश्यकता नहीं है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि इस याचिका को फौरन दायर करने की वजह पालघर मॉब लिंचिंग की घटना रही और देश में अतिरिक्त न्यायिक हत्या की अन्य घटनाओं को भी उठाया। पीठ ने जवाब दिया कि इस मामले को देखने का इच्छुक नहीं है।

याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से निर्देश पालघर मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा तीन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या के मामले में न्यायिक जांच कराने का निर्देश देने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित न्यायिक समिति को पूरे देश में पुलिस ज्यादतियों के मामलों की जांच करने का अधिकार होना चाहिए। इस समिति को मॉब लिंचिंग ट्रायल निगरानी के लिए भी सशक्त होना चाहिए।

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