Kanpur में सपा के विधायक Amitabh Bajpai को कोर्ट ने एक साल की सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया, जानें इसकी वजह

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Edited By Amrit Vichar
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कानपुर, जागरण संवाददाता। शहर के आर्यनगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी  के विधायक अमिताभ बाजेपई को एमपीएमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही अपील के लिए 20-20 हजार रुपये के दो बंधपत्रों के साथ जमानत भी मंजूर करते हुए रिहा किया है।

मामले में दो नवंबर को अंतिम बहस के बाद बीते बुधवार को निर्णय टल गया था और 11 नवंबर को फैसले की तारीख दी गई थी। इस दौरान शुक्रवार की दोपहर बाद आरोपित विधायक को कोर्ट रूम में तलब किया गया और सभी को बाहर निकालकर दरवाजे बंद करने के बाद वकीलों की मौजूदगी में प्रकिया शुरू की गई है।

देर शाम कोर्ट ने विधायक अमिताभ बाजपेई को एक साल कारावास की सजा दी है। हालांकि अपील के लिए विधायक की ओर से दाखिल जमानत भी 20-20 हजार रुपये के बंधपत्रों पर मंजूर करते हुए रिहाई दी है।

बीते दो अक्टूबर 2011 को वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पाल जीटी रोड मंधना के पास वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक पिकअप वाहन को रोका। वाहन चालक द्धारा किसी पर फोन करने पर अमिताभ बाजपेई समेत 40-50 लोग पहुंचे और टीम को घेर लिया था। इस मामले में सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट करने, बलवा और एससीएसटी के तहत बिठूर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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