बरेली: उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के लिए करना होगा नकद भुगतान
नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में अलग-अलग पदों के लिए नामांकन पत्रों की धनराशि तय
बरेली, अमृत विचार। नगर निकाय का चुनाव लड़ने की हसरत पाले प्रत्याशियों के लिए नियम और शर्तें चुनाव आयोग की ओर से तय कर दी गई हैं। प्रत्याशियों को इन शर्तों का पालन कर चुनावी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए नकद भुगतान करना पड़ेगा। सभी पदों के लिए नामांकन पत्रों की धनराशि तय कर दी गई है। वहीं, जमानत राशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक व कोषागार में जमा करनी होगी।
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प्रभारी सहायक निर्वाचन अधिकारी अंजनी प्रताप सिंह बताते हैं कि चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की सुविधा के लिए दस्तावेजों को तय किया है। उम्मीदवारों को समय से पंफलेट मुहैया कराया जाएगा। 80 से कम या इससे अधिक वार्ड के नगर निगम के महापौर पद के लिए चुनाव लड़ने वाले अनारक्षित उम्मीदवारों को 1000, नगर निगम के पार्षद पद के लिए 400, 25 से 40 वार्ड के नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए 500, 41 से 55 वार्ड के नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 500 रुपये देकर नामांकन पत्र मिलेगा।
पार्षद/सदस्य पद के लिए 200 रुपये का नामांकन पत्र मिलेगा, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 250 रुपये का नामांकन पत्र नकद राशि देकर खरीदेंगे। सदस्य नगर पंचायत पद के लिए 100 रुपये का नामांकन पत्र लेना होगा। वहीं, जमानत की चालान प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। चालान फार्म रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी से निशुल्क मिलेंगे। जमा के प्रमाण पत्र रिटर्निंग अधिकारी को रसीद देना होगा।
एक बार में ही जमा हाेगी धनराशि
चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार की ओर से एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम चार नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं, लेकिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए जमानत राशि एक बार ही जमा की जाएगी।
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