लखीमपुर-खीरी: केंद्रीय मंत्री के बेटे समेत 13 आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस, 16 दिसंबर से ट्रायल शुरू
लखीमपुर-खीरी, अमृत विचार। तिकुनियां हिंसा मामले में मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री खीरी सांसद के पुत्र आशीष मिश्र समेत सभी 14 आरोपियों पर मंगलवार को आरोप तय कर दिए गऐ। आरोप तय होने के बाद मंत्री पुत्र समेत 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं का केस चलेगा, जबकि आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख पलिया पर साक्ष्य मिटाने का आरोप तय हुआ है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख लगाई है। इसी दिन पहली गवाही मुकदमा वादी की होगी।
ये भी पढे़ं- लखीमपुर-खीरी: निघासन कांड में अब होगी विवेचक की गवाही
मंगलवार को तिकुनियां हिंसा में दर्ज पहले मुकदमे की सुनवाई एडीजे प्रथम की अदालत में हुई। मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत जेल में निरुद्ध 13 सह आरोपियों की हाजिरी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कराई गई। सुनवाई करते हुए एडीजे सुनील कुमार वर्मा ने सभी 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं।
सोमवार को सभी आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जियो अदालत में खारिज कर दिया था। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 16 दिसंबर लगाई है। इस दिन मुकदमे के वादी की पहली गवाही होगी।
अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, अंकित दास, नंदन सिंह विष्ट, शेखर भारती, लतीफ उर्फ काले, सुमित जायसवाल, उल्लास त्रिवेदी, आशीष पांडेय, लवकुश राना, धर्मेंद्र बंजारा, रिंकू राना, सत्यम त्रिपाठी व सुमित जायसवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 326, 307, 302, 427 व 120 बी, और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के आरोप तय किए गए हैं।
पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र कुमार शुक्ल के खिलाफ 201 आईपीसी में आरोप तय किया गया है। इसके अलावा आशीष मिश्रा, अंकित दास, लतीफ उर्फ काले व सत्यम त्रिपाठी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 30, नंदन सिंह बिष्ट के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 5/27 और सुमित जायसवाल के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 का भी आरोप तय किया गया है। मुकदमे गवाही के लिए गवाह को तलब किया किया गया है। 16 दिसम्बर को इस मामले में पहली गवाही शुरू होगी।
आरोपियों को नहीं मिली राहत, एसआईटी ने 5000 पन्नों की दाखिल की थी चार्जशीट
तिकुनियां हिंसा कांड मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र मुख्य आरोपी आशीष मिश्र और उसके अन्य सह अभियुक्तों को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। एसआईटी ने इस मामले में पांच हजार पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।
तीन अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के गांव बनवीरपुर में उनके पिता की स्मृति में दंगल चल रहा था। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी आयोजित होना था। जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जाने का कार्यक्रम था।
पलिया क्षेत्र में किसानों पर की गई केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी और तीन कृषि कानून के विरोध में हजारों की संख्या में किसान तिकुनियां पहुंचे थे और डिप्टी सीएम व केंद्रीय मंत्री के आने का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान बनवीरपुर से गाड़ियों का काफिला डिप्टी सीएम की अगवानी के लिए बेलरायां की तरफ जा रहा था।
इसी दौरान तिकुनियां में केंद्रीय मंत्री की थार गाड़ी से चार किसानों व एक पत्रकार की कुचलकर मौत हो गई थी। इसके बाद भड़की हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस अधिकारियों के सामने ही लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। खीरी हिंसा के मामले में दो एफआईआर दर्ज हुईं थी।
पहली एफआईआर बहराइच जिले के नानपारा निवासी जगजीत सिंह की तहरीर पर आशीष मिश्र को नामजद व 20-25अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली तिकुनिया में दर्ज हुआ था। दूसरी रिपोर्ट सभासद भाजपा नेता सुमित मोदी ने अज्ञात किसानों के खिलाफ दर्ज कराई थी।
एसआईटी ने विवेचना के बाद आशीष मिश्र, अंकित दास, उल्लास त्रिवेदी, लवकुश राणा,रिंकू राणा,धर्मेंद्र बंजारा, शेखर भारती, नन्दन सिंह,लतीफ उर्फ काले,सत्यम त्रिपाठी, सुमित जायसवाल, आशीष पाण्डेय, शिशुपाल, वीरेंद्र शुक्ल समेत 14 आरोपियों के खिलाफ 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमा कमिट होकर सेशन कोर्ट भेजा गया। एडीजे प्रथम की अदालत में मुकदमे की सुनवाई चल रही है।
ये भी पढे़ं- लखीमपुर-खीरी: मंत्री के बेटे समेत सभी आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज, 6 दिसंबर को तय होंगे आरोप
