लखीमपुर-खीरी: मंत्री के बेटे समेत सभी आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज, 6 दिसंबर को तय होंगे आरोप

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Published By Moazzam Beg
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लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। तिकुनिया हिंसा मामले में अदालत में सोमवार को सभी डिस्चार्ज प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोर्ट ने छह दिसंबर की तारीख लगाई है। तिकुनिया हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू सहित सभी 13 आरोपियों की तरफ से डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें दलील दी गई थी कि आरोप पत्र में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है।

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जिस पर सुनवाई करते हुए प्रथम एडीजे सुनील वर्मा ने महज 15 दिनों के भीतर ही डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को  निस्तारित कर दिया है। मंगलवार को मामले की सुनवाई की तारीख नियत की है। मंगलवार को ही आरोपियों के खिलाफ चार्ज बनाया जाएगा।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश सिंह, शैलेंद्र सिंह गौड़, चांदनी सिंह, राम आशीष मिश्र सहित अनिल मिश्र मौजूद रहे तो अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश सिंह मुन्ना विनय सिंह रवि प्रताप सिंह मौजूद रहे।

आशीष मिश्र, शिशुपाल, सुमित जायसवाल, लवकुश राणा, आशीष पांडेय, धर्मेंद्र बंजारा, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ काले, सत्य प्रकाश त्रिपाठी, सत्यम त्रिपाठी, अंकित दास सहित 13 हत्या आरोपियों के खिलाफ किसानों की हत्या करने के आरोप हैं तो आशीष के रिश्तेदार और ब्लाक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला को इस मामले से जुड़े सबूतों को छिपाने के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

उधर इस मामले के क्रॉस केस में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुए हैं।, प्रथम एडीजे सुनील वर्मा ने चारों अभियुक्तों को उनके आरोप सुनाते हुए जवाब मांगा तो चारों आरोपियों ने लगाए जा रहे आरोपों से इनकार करते हुए मुकदमे की सुनवाई किए जाने की मांग की, जिस पर अदालत में अदालत ने 15 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है।

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