बरेली: चार बार में तय हुए चुनाव चिन्ह, फाइनल सूची जारी
बरेली, अमृत विचार। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग को भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा दलों को छोड़कर अन्य राजनैतिक दलों के चुनाव चिन्ह तय करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। नवंबर से लेकर अब तक आयोग चार बार चुनाव चिन्ह जारी करने के संबंध में पत्राचार कर चुका है लेकिन अब 11 दिसंबर को फाइनल सूची जारी की है। आयोग के विशेष कार्याधिकारी एसके सिंह ने बताया कि नगर निगम के महापौर, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष के साथ पार्षद और सभासद पदों के निर्वाचन के लिए राजनैतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की मंजूरी के बाद आरक्षित चुनाव चिन्हों की सूची जारी की गई है।
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मान्यता प्राप्त दल आरक्षित चिन्ह
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी घड़ी
बहुजन समाज पार्टी हाथी
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बाल और हंसिया
भारतीय जनता पार्टी कमल
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ
जनता दल यूनाईटेड तीर
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी तीन सितारों सहित झंडा
(मार्क्सवादी-लेनिनवादी-लिबरेशन)
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हथौड़ा, हंसिया और सितारा
समाजवादी पार्टी साइकिल
राष्ट्रीय लोकदल हस्त चालित पंप
राष्ट्रीय जनता दल हरिकेन लैंप (लालटेन)
जनता दल (सेक्युलर) सिर पर धान रखे महिला किसान
आल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक शेर
आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन- पतंग
आम आदमी पार्टी - झाड़ू
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग - सीढ़ी
एक उम्मीदवार दो से अधिक वार्ड से सदस्य पद पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा
राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार एक उम्मीदवार दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) से सदस्य पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसके साथ उम्मीदवार यदि नगर निगम के किसी कर का एक वर्ष से अधिक अवधि का बकायेदार है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। महापौर व चेयरमैन पद के लिए 30 साल की उम्र और पार्षद व सभासद के लिए पर्चा दाखिल करने को 21 साल की उम्र पूरी होना अनिवार्य है।
नाम निर्देशन का मूल्य, जमानत धनराशि व निर्वाचन व्यय की सीमा जारी
पदाधिकारी नाम निर्देशन पत्र का मूल्य जमानत की राशि अधिकतम व्यय की सीमा
महापौर 1000 रुपये 12000 रुपये 40 लाख रुपये
पार्षद नगर निगम 400 रुपये 2500 रुपये 2 लाख रुपये
अध्यक्ष नगर पालिका 500 रुपये 8000 रुपये 9 लाख रुपये
सदस्य नगर पालिका 200 रुपये 2000 रुपये 2 लाख रुपये
अध्यक्ष नगर पंचायत 250 रुपये 5000 रुपये 2.50 लाख रुपये
सदस्य नगर पंचायत 100 रुपये 2000 रुपये 50 हजार रुपये
इनके लिए आधी रकम देनी होगी
राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला के लिए सभी पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य व जमानत की धनराशि आधी होगी।
यहां जमा होगी जमानत की धनराशि
जमानत की धनराशि चालान के जरिए ट्रेजरी में जमा करानी है। चालान की एक प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। चालान फार्म रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी से नि:शुल्क प्राप्त होंगे। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/कोषागार में जमा कराई जा सकेगी।
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