लखनऊ: तालाब की जमीनों पर अवैध कब्जा मामले में जवाब तलब
लखनऊ, अमृत विचार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तालाब की जमीनों पर अवैध कब्जा कर व उसकी प्रकृति परिवर्तित कर गोमती नगर विस्तार में तमाम अपार्टमेंट बना दिए जाने के कथित मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण से विस्तृत हलफ़नामा तलब किया है।
मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर पारित किया। वर्ष 2012 में दाखिल उक्त याचिका में आरोप लगाया गया है कि एलडीए व जिला प्रशासन ने मलेशेमऊ गाँव के 17 तालाब व 14 शमशान घाटों तथा कब्रिस्तानों की जमीनों की प्रकृति बदलते हुए, वहाँ तमाम अपार्टमेंट बना दिए गए। याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने विस्तृत हलफ़नामा दाखिल करने का आदेश दिया व मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तिथि नियत की है।
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