मुरादाबाद : नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 15-15 साल की सजा

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अपहरण कर बंधक बनाकर किया था सामूहिक दुष्कर्म, संभल के कुढ़फतेहगढ़ थानाक्षेत्र में नौ साल पहले हुई थी घटना

मुरादाबाद, अमृत विचार। नौ साल पहले नाबालिग को अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले तीन दोषियों को न्यायालय ने 15-15 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद तीनों दोषियों को जेल भेज दिया।

जनपद संभल के थाना के कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र के एक गांव में नौ साल पहले नाबालिग को गांव में रहने वाला आस मोहम्मद पुत्र अनवर, अजहर पुत्र अनवर और हुसैन उर्फ जान मोहम्मद पुत्र अली मोहम्मद अगवा करके ले गए थे। अपहरण करने के बाद तीनों ने नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके बाद पुलिस ने पिता की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।

 इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट नंबर-तीन चंद्रविजय श्रीनेत की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष एडीजीसी मनोज गुप्ता ने रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।

 जिसके बाद कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण करने पर तीनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद और 5-5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि लैंगिग अपराधों से संबंधित बालकों का संरक्षण अधिनियम- 2012 की धारा-छह के अंतर्गत तीनों दोषियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा न करने पर दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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