अयोध्या: 8 साल की छात्रा के दुराचारी को दोहरा आजीवन कारावास
1 लाख 31 हजार रुपये का कोर्ट ने लगाया जुर्माना
अमृत विचार, अयोध्या। थाना महाराजगंज क्षेत्र में कक्षा दो की नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर गेहूं के खेत में ले जाकर दुराचार करने व जान से मारने की धमकी देने के चर्चित मामले में जेल में निरुद्ध दोष सिद्ध विनोद कुमार वर्मा को दोहरा आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। साथ ही 15 साल के कठोर कारावास के अलावा 1 लाख 31 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
बुधवार को यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो तृतीय अमर सिंह ने पाक्सो अभियुक्त को शेष प्राकृतिक जीवन काल तक जेल में रहने का सुनाया है। साथ ही क्षतिपूर्ति की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
घटना अयोध्या जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले वर्ष मार्च की है। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता विजय ओझा व वीरेंद्र मौर्या के मुताबिक 29 मार्च की शाम 6 बजे होली के मौके पर 8 वर्षीय कक्षा दो की छात्रा को बहला फुसलाकर विनोद कुमार वर्मा गेहूं के खेत में ले गया और जबरदस्ती दुराचार किया। पीड़िता के नाना की तहरीर पर दूसरे दिन थाना महाराजगंज में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। वादी पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्ना सिंह ने बताया कि आरोप पत्र न्यायालय में आने के उपरांत अभियोजन पक्ष से 11 गवाह पेश किए गए, जिनमें पीड़िता, वादी मुकदमा, उसके चाचा सहित 11 गवाह ने न्यायालय में गवाही दी। न्यायाधीश ने पाक्सो आरोपित विनोद कुमार वर्मा पर दोष सिद्ध किया।
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