बहराइच: गन्ना पर्यवेक्षक मौत मामले में आरोपियों की जमानत निरस्त
अमृत विचार, बहराइच। धनावा गांव में गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर तैनात कर्मी की मौत के मामले में दो लोग जेल में बंद हैं। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट पर जमानत को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
श्रावस्ती सहकारी चीनी मिल में गन्ना पर्यवेक्षक के पद पर बृजेश जायसवाल की तैनाती थी। गन्ना पर्यवेक्षक की 13 अक्टूबर 2020 को मौत हो गई थी। मृतक के परिवार के लोगों ने गन्ना माफिया जय प्रकाश और अरविंद लाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों आरोपी जेल में निरुद्ध हैं। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश राकेश कुमार षष्ठम के कोर्ट पर जमानत को लेकर सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। इसके बाद फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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