अजीत सिंह हत्याकांड: कोर्ट ने खारिज की अभियुक्त अखंड प्रताप की जमानत याचिका  

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Published By Jagat Mishra
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लखनऊ, अमृत विचार। पिछले साल जनवरी महीने में विभूति खंड के कठौता चौराहे पर अजीत सिंह की हत्या के मामले में अभियुक्त अखंड प्रताप सिंह की जमानत याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में घटना को दुस्साहसिक वारदात करार देते हुए कहा कि अभियुक्त दुर्दांत अपराधी है, उस पर 40 जघन्य अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं और वह पूर्वांचाल का बाहुबली माना जाता है। ऐसे अपराधी की समाज में कोई जगह नहीं है, उसकी जगह जेल ही है। 

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने अभियुक्त अखंड प्रताप सिंह की जमानत याचिका पर पारित किया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है, वह घटनास्थल के आसपास भी मौजूद नहीं था। याचिका का अपर शासकीय अधिवक्ता राव नरेंद्र सिंह ने विरोध किया। 

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