काशीपुर: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर मजदूर की मौत
काशीपुर, अमृत विचार। निर्माणाधीन गेट की सटरिंग (पाड़) खोलते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया।
गंगेबाबा रोड स्थित कब्रिस्तान के गेट का सौंदर्यीकरण कार्य चल रहा है। निर्माण के दौरान गेट पर लकड़ी की सेटरिंग (पाड़) लगी हुई है। जिसे सोमवार को मूल रूप से बुढ़ानपुर अलीगंज हाल सरबरखेड़ा निवासी 50 वर्षीय नन्हे खोल रहा था। इस दौरान उसका हाथ गेट के ऊपर से जा रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, गंभीर रूप से झुलसने के बाद उसने मौके पर दम तोड़ दिया।
चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग व ठेकेदार भी मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसके परिजनों को सूचना दी। बताया जा रहा है कि युवक के दो छोटे बच्चे हैं, जबकि पत्नी की पूर्व में ही मौत हो चुकी है।
नियमों को किया दर किनार
ऊर्जा निगम की नाक के नीचे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की लाइनों के नीचे या लाइनों से सटा होना के नियम विरुद्ध निर्माण कार्य होते रहे हैं। लेकिन, विभाग को इसकी भनक तक नहीं लग पाती। जानकारी होने के बाद भी विभाग महज नोटिस भेजने तक ही सीमित रहता है। जबकि बिजली लाइन के तीन मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होना है। इस नोटिस को भवन स्वामी गंभीरता से लिए बिना धड़ल्ले से निर्माण कराता रहता है। जिसका खामिजाया निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ती है। आए दिन नियम विरुद्ध हो रहे निर्माण कार्य के चलते कहीं न कहीं बिजली लाइन की चपेट में आकर मजदूरों की मौत हो जाती है।
प्रशासन ने रुकवा रखा था निर्माण कार्य
गंगेबाबा रोड स्थित कब्रिस्तान गेट का निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होने पर प्रशासन ने कुछ माह से निर्माण पर रोक लगा रखी थी। तब से लकड़ी की पाड़ बंधी हुई थी। जिसे आज खोलने के लिए नन्हे यहां कार्य कर रहा था और हाईटेंशन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। एएसपी अभय सिंह ने बताया कि वर्ष 2006 से कुछ विवाद है। जिस पर कुछ माह पूर्व टूटे हुए कब्रिस्तान गेट को कमेटी द्वारा पुनः निर्माण कराया जा रहा था। जिसे अनुमति नहीं होने पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दी थी। आज इसी गेट की सेटरिंग खोलते समय एक मजदूर की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है। परिजनों द्वारा कोई तहरीर मिलने पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी।
नियमानुसार बिजली लाइन के तीन मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। कब्रिस्तान गेट के निर्माण का कार्य बिजली लाइन से सटाकर हो रहा था। इसका कार्य काफी समय से बंद था। जानकारी होने पर भवन स्वामी को नोटिस भेजे जाते हैं। - सुनील कुमार, एसडीओ शहर काशीपुर
