रॉबर्ट वाड्रा भूमि खरीद: मामला खारिज करने से कोर्ट का इनकार, गिरफ्तारी पर लगी रोक बढ़ी

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Edited By Amrit Vichar
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जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उनसे संबंधित एक कंपनी द्वारा बीकानेर में भूमि खरीद प्रकरण को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मामले को निरस्त करने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति पी. एस. भाटी की अदालत ने हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को दो और हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकें। 

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति वाड्रा उनसे जुड़ी कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी द्वारा बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीदने से संबंधित मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। कोलायत में 275 बीघा जमीन खरीदने से जुड़ी शिकायत के आधार पर ईडी ने एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी। यह भूमि रॉबर्ट वाद्रा की ओर से दिये गये चेक का इस्तेमाल करके कथित तौर पर एक मध्यस्थ के चालक महेश नागरे के नाम पर खरीदी गई थी। ईडी का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर. डी. रस्तोगी ने कहा कि ईसीआईआर निरस्त करने की वाद्रा की रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है। 

ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाद्रा को नवंबर 2018 में समन जारी किया था, जो कथित तौर पर स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी में साझेदार हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बजाय, उन्होंने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं संबंधी आदेश और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की तरफ से याचिका का विरोध किया गया था। उन्होंने कहा था कि 2018 से एक पक्षीय रोक लागू थी और रॉबर्ट वाद्रा की हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा आवेदन दायर किया गया था। 

रस्तोगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट  ने इस मामले में ईडी के पक्ष में पहले ही फैसला कर दिया था। रस्तोगी ने दलील दी कि ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और यह धन शोधन का मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट में धन शोधन (Money Laundering)मामले में बुधवार को सुनवाई पूरी हुई और फैसला बृहस्पतिवार के लिए सुरक्षित रखा गया।

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