रामपुर: आजम खां, डॉ. तजीन और अब्दुल्ला पर कोर्ट ने ठोका दस हजार का हर्जाना

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Published By Priya
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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला,गवाहों से जिरह नही करने पहुंचे बचाव पक्ष के अधिवक्ता

रामपुर, अमृत विचार। सपा के स्वार विधायक अब्दुल्लाआजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान गवाह के तौर पर तत्कालीन इंस्पेक्टर नरेंद्र त्यागी और  किशन अतवार पहुंचे,लेकिन  सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता गवाह से जिरह करने नहीं पहुंचे। जिसके बाद कोर्ट ने सपा नेता आजम खां,सपा विधायक अब्दुल्ला आजम और सपा की पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। कोर्ट ने आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।इससे पहले तीनों पर पांच हजार का हर्जाना पहले भी लगाया जा चुका है।

गौरतलब है कि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के मामले में गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। पुलिस इस मामले में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आजम खां,डॉ. फात्मा और अब्दुल्ला जमानत पर चल रहे हैं। 

इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। गुरुवार को फिर से सुनवाई हुई,लेकिन गवाह नरेंद्र त्यागी और किशन अवतार से बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं से जिरह नही करने पर पहुंचे। जिस पर कोर्ट ने 10 हजार का हर्जाना लगाया है। वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान मुकदमे के गवाह रूप में विवेचक नरेंद्र त्यागी और किशन अवतार कोर्ट पहुंचे। 

बचाव पक्ष के अधिवक्ता जिरह करने पर पहुंचे। इस पर कोर्ट ने मुकदमे के आरोपियों सपा नेता आजम खां, सपा विधायक अब्दुल्ला आजम और पूर्व विधायक डॉ.तजीन फात्मा पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। मुकदमे की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है।

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