SP MLA Irfan Solanki समेत पांच पर गैंगस्टर की कार्रवाई, महाराजगंज जेल में विधायक बाकी आरोपी कानपुर जिला जेल में है बंद

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Published By Kanpur Digital
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Kanpur News कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच पर गैंगस्टर की कार्रवाई।

Kanpur News कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच पर गैंगस्टर की कार्रवाई है। सपा विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज, बाकी अन्य आरोपी कानपुर जिला जेल में बंद है।

कानपुर, अमृत विचार। Kanpur News जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी स्थित महिला के मकान में आगजनी के आरोप में सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनसे कानपुर जिला जेल में मुलाकात की थी। इसके बाद ही उन्हें महाराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। 

सोमवार को सपा विधायक इरफान सोलंकी पर जाजमऊ और ग्वालटोली थाने में तीन  और नए गंभीर धाराओं में मुकदमें दर्ज किए गए है। इसमें सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ पर गैंग बनाकर जमीनों पर कब्जे करने, रंगदारी, जमीन कब्जे और पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने में मुकदमें दर्ज किए गए है। इसके साथ सभी पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। वहीं, सपा विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज और बाकी अन्य आरोपी कानपुर जेल में बंद है।

सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर समेत तीन और नए मुकदमें दर्ज किए गए हैं। सपा विधायक के मुकदमों की विवेचना के दौरान उन पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और ड्यूटी के दौरान पुलिस उपनिरीक्षक से अभद्रता, बदसलूकी, दुर्व्यवहार करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए अराजक परिस्थिति उत्पन्न करने के संबंध में मामले दर्ज किये गये हैं।

विधायक पर 25 दिन में 8 मामले दर्ज किए गए हैं। यह जानकारी पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने दी। 

इरफान समेत 5 पर गैंगस्टर की कार्रवाई

जेसीपी ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 156/22 धारा 3(1)उत्तर प्रदेश गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, हिस्ट्रीशीटर इसराइल आटे वाला, मोहम्मद शरीफ व शौकत अली पहलवान पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने विधायक को जमीनों पर कब्जा करने और वसूली गिरोह का लीडर माना है।

उपनिरीक्षक से अभद्रता करने का भी मिला दंड, पड़ा था तस्करा 

विधायक इरफ़ान सोलंकी द्वारा लॉकडाउन के वक्त पुलिस उपनिरीक्षक राजीव कुमार और उनकी टीम के साथ ड्यूटी के दौरान अभद्रता, बदसलूकी, दुर्व्यवहार किया गया था। कार्य में बाधा डालते हुए अराजक परिस्थिति का निर्माण किया गया था। इस मामले में ग्वालटोली थाने में उपनिरीक्षक राजीव कुमार के द्वारा वर्ष 2021 में अगस्त माह में जीडी में तस्करा भी डाला गया था। साथ ही थाना प्रभारी तथा उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया गया। घटना का वीडियो भी सामाजिक माध्यम में उपलब्ध पाया गया है जिसमें पूरा घटनाक्रम स्पष्ट है। इस विषय का संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी ग्वालटोली द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसकी स्वतंत्र जाँच अन्य थाने से कराई जाएगी।

रंगदारी और जमीन पर कब्जे पर भी केस

इरफान सोलंकी पर तीसरा मुकदमा दुर्गा विहार जाजमऊ निवासी विमल कुमार ने दर्ज कराया है। विमल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि इरफान के साथ ही बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी, कमर आलम ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। आरोप लगाया कि विधायत समेत अन्य आरोपियों ने बाउंड्रीवॉल भी गिरा दिया और रंगदारी न देने पर मारपीट और गाली-गलौज की थी। इसके बाद जमीन पर कब्जा कर लिया था। तहरीर के आधार पर इरफान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जाजमऊ थाने में धारा 386, 419, 420, 427, 504 और 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

 

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