Banda में कोर्ट ने मासूम से दुष्कर्म व हत्या में चचेरे बाबा को सुनाई फांसी की सजा, 2.70 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

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Edited By Amrit Vichar
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बांदा में कोर्ट ने चचेरे भाई को सुनाई फांसी की सजा।

बांदा में कोर्ट ने मासूम से दुष्कर्म व हत्या में चचेरे बाबा को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 2.70 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

बांदा, अमृत विचार। मर्का थाना क्षेत्र के एक गांव मे पांच वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में महज 28 दिनों में न्यायालय ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 2.70 लाख रुपये जुर्माना भी किया है। 

सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि पाक्सो की अदालत में न्यायाधीश अनु सक्सेना ने बुधवार को यह आदेश सुनाया। आरोपित रामबहादुर पुत्र गंगवा प्रजापति को महज 28 दिनों की सुनवाई के बाद फांसी की सजा सुनाई गई है। आरोपी को सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया है। बालिका के बाबा ने 18/19 अप्रैल 2021 को मर्का थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। करीब डेढ़ वर्ष तक चली प्रक्रिया के बाद 25 नवंबर से केस की सुनवाई हुई। इसमें शासकीय अधिवक्ता ने छः गवाह पेश किए।

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