रामपुर: गवाह से जिरह नहीं करने के कारण आजम खान पर कोर्ट ने ठोंका हर्जाना
जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला, एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई
रामपुर, अमृत विचार। पूर्व सांसद जयाप्रदा पर सपा नेता आजम खां ने चुनावी जनसभा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले की सुनवाई बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई। जिसमें गवाह पहुंचे, लेकिन आजम खां के अधिवक्ता ने बीमार होने का हवाला देकर जिरह नहीं करने की मांग की। जिसके बाद कोर्ट ने आजम खां पर दो हजार का हर्जाना डाला है। अब इस मामले में 23 जनवरी को सुनवाई होनी है। इससे पहले भी आजम खां की पत्नी और बेटे अब्दुल्ला पर कोर्ट ने दो बार में 15 हजार का हर्जाना डाला था।
गौरतलब है कि आजम खां ने 14 अप्रैल 2019 को शाहबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। आरोप है कि आजम खां ने जनसभा में पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में उनके खिलाफ उड़न दस्ता दल के प्रभारी महेश गुप्ता ने शाहबाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।आजम खां इस मुकदमे में जमानत पर चल रहे हैं।
बुधवार को इस मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल मे हुई। सुनवाई के दौरान मुकदमे के वादी और गवाह महेश गुप्ता कोर्ट में पेश हुए, लेकिन आजम खां के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में स्थगन प्रार्थनापत्र दिया कि वो बीमार हैं और जिरह करने में असमर्थ हैं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दो हजार रुपये के हर्जाने पर इस प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया है। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि इस मामले की सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
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