अयोध्या : गिरोह बंद अधिनियम के तहत गैंगस्टर की चार करोड़ की संपत्ति कुर्क

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Published By Vinay Shukla
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अमृत विचार, बीकापुर, अयोध्या। कोतवाली पुलिस ने अपराध से अर्जित मकान, प्लाट वाहन को गिरोह बंद अधिनियम के तहत  कुर्क किया है। कुर्क संपत्ति की कुल कीमत चार करोड़ बताई है।

 बताया गया कि शनिवार को भारी पुलिस बल के साथ एसडीम प्रशांत कुमार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मलेथू कनक निवासी अवतांश तिवारी उर्फ सिक्कू तिवारी के घर पहुंचे। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत सिक्कू तिवारी के घर में मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया और मकान को कुर्क कर सील लगा दी।

 इसके साथ ही टीम ने सिक्कू और उसकी पत्नी के नाम श्लोक आश्रम कस्बा बीकापुर, एक पक्का मकान एक प्लांट तेंदुआ माफी, एक प्लाट नरोत्तमपुर एक वाहन यूपी 32 जेटी 9091 को जब्त कर लिया। सिक्कू तिवारी के खिलाफ पुलिस की ओर से गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया था।

एसपी देहात अतुल कुमार सोनकर ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे की विवेचना के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि आरोपी ने गिरोह बनाकर अपराध से संपत्ति अर्जित की है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर अपराध से अर्जित लगभग 4 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है।

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