गोंडा: दुष्कर्मी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, लगा जुर्माना 

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

धानेपुर थाना क्षेत्र के जुड़ावन नाऊपुरवा में सात साल पहले हुई थी वारदात

अमृत विचार, गोंडा। नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।‌

धानेपुर थाना क्षेत्र के जुड़ावन नाऊपुरवा गांव के रहने वाले नंदे उर्फ रामानंद के खिलाफ वर्ष 2016 में एक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।‌ ऑपरेशन शिकंजा व मिशन शक्ति अभियान के तहत एसपी आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व थाना धानेपुर के पैरोकार आरक्षी मिन्टू चौरसिया मामले की निरंतर पैरवी कर रहे थे।‌ इस सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश की कोर्ट‌ ने आरोपी नंदेे उर्फ रामानंद को दोषी करार दिया था। गुरुवार को अदालत ने दुष्कर्मी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

ये भी पढ़ें - लखनऊ: जालसाज ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेंच दी जमीन 

संबंधित समाचार