बरेली: किडनी निकालने के आरोपी डाॅक्टर के विरुद्ध सेशन कोर्ट में रिवीजन मंजूर

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सीजेएम कोर्ट ने वादी की अर्जी खारिज कर दी थी

बरेली, अमृत विचार। इलाज के दौरान ग्रामीण की किड़नी निकालने के आरोपी डाॅक्टर के विरुद्ध सेशन कोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन स्वीकार कर सीजेएम कोर्ट को दोबारा आदेश पारित करने का आदेश दिया है। सीजेएम कोर्ट ने वादी की अर्जी खारिज कर दी थी। इज्जनगर के सैदपुर हाकिंस निवासी सखावत हुसैन के अधिवक्ता संजीव शर्मा ने बताया कि उनके मुवक्किल की किडनी निकालने के आरोपी जनकपुरी स्थित अस्पताल के एक डाक्टर आदि के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाए जाने को सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी जिसको कोर्ट ने 11 जनवरी 2022 को खारिज कर दिया था। इस पर सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया था। 

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-1 हरेंद्र बहादुर सिंह ने रिवीजन स्वीकार कर सीजेएम कोर्ट को दोबारा आदेश पारित करने का आदेश दिया है। सखावत हुसैन ने जनकपुरी स्थित एक अस्पताल में कुंवरपुर बंजरिया निवासी झोला छाप अपने रिश्तेदार नूर अहमद के कहने पर पेट में दर्द होने पर पथरी का आपरेशन करवाया था। आरोप है कि 6 जनवरी 2013 को अस्पताल में डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया करीब 15 दिन भर्ती रखा।

आपरेशन के बाद भी दर्द बना रहा। नूर मोहम्मद दवाई देता रहा मगर दर्द बरकरार रहा। 17 अक्टूबर 2020 को अल्ट्रासाउंड कराया तो डाॅक्टर ने बताया कि दाहिनी किडनी नहीं है। दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड में भी यही बात सामने आयी। जब डाॅक्टर से इस बाबत पूछा तो भगा दिया व अखबार में रिकाॅर्ड खत्म हो जाने का विज्ञापन छपवा दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नही की थी।

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