बरेली: हाईकोर्ट की अवमानना पर नगर आयुक्त कोर्ट में तलब, मांगा स्पष्टीकरण
बरेली, अमृत विचार। हाईकोर्ट द्वारा आवंटित संपत्ति पर मनमाने तरीके से बढ़ाए गए टैक्स को निरस्त कर दोबारा कर निर्धारण किए जाने के बाबत वर्ष 2016 में नगर निगम को आदेश दिए थे। नगर निगम द्वारा आदेश पालन न करने पर लघुवाद न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स को 18 जनवरी को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से तलब कर न्यायालय की अवमानना पर स्पष्टीकरण तलब किया है।
वर्ष 1984/85 में आवंटित दर्जी चौक बड़ा बाजार स्थित नगर निगम की सम्पत्ति पर वर्ष 2014-15 में निगम ने मनमाने तरीके से आवंटी को बिना सूचना दिए कर बढ़ा दिया था जिस पर अपीलार्थी सुमन कुमार मेहरा ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी।
हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2016 को रिट निस्तारित कर निगम की अग्रिम कर निर्धारण सूची 30 मई 2015 को अपास्त कर दिया था। नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत पुनः वार्षिक कर मूल्यांकन का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी निगम द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया। सुमन कुमार मेहरा ने कोर्ट में निगम के विरुद्ध अर्जी देकर उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराए जाने की याचना की थी।
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