अदालत ने खराब चरित्र का शख्स घोषित करने के खिलाफ ‘आप’ विधायक खान की याचिका की खारिज

अदालत ने खराब चरित्र का शख्स घोषित करने के खिलाफ ‘आप’ विधायक खान की याचिका की खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी ‘आप’ के विधायक अमानतुल्लाह खान को खराब चरित्र का शख्स घोषित करने के दिल्ली पुलिस के फैसले के खिलाफ दायर उनकी याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने कहा कि खान के पास इस बात की आज़ादी है कि वह खराब चरित्र का धब्बा हटवाने के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रतिवेदन दे सकते हैं। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई के समर्थन में कारण बताए हैं।

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दिल्ली पुलिस ने ओखला से ‘आप’ विधायक खान को पिछले साल खराब चरित्र का शख्स घोषित किया था। खान के वकील ने दलील दी थी कि अधिकारियों ने पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया और दावा किया कि प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पार्टी के एक प्रवक्ता ने उनकी छवि को खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर हिस्ट्री शीट की प्रति साझा की जो गोपनीय दस्तावेज़ होता है। दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन किया था।

उन्होंने दलील दी कि दुर्भावना का आरोप साबित करने के लिए अदालत के समक्ष "पर्याप्त सामग्री" नहीं रखी गई थी। खान को खराब चरित्र का शख्स घोषित करने का प्रस्ताव दक्षिणपूर्व जिले के जामिया नगर थाने ने 28 मार्च को भेजा था, जिसे 30 मार्च को मंजूरी मिल गई थी। दस्तावेज़ में कहा गया है कि खान के खिलाफ 18 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के मुताबिक, जो शख्स हत्या व हत्या का प्रयास समेत कई आपराधिक मामलों में शामिल है और इलाके में शांति को बाधित कर सकता है, उसे खराब चरित्र का व्यक्ति घोषित किया जा सकता है। 

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