रामलला के चढ़ावे पर डाका : टिन्नू समेत सभी आठ आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में गए जेल, आरोपियों की निशानदेही पर बरामद करीब 80 लाख रुपये भी कोर्ट में पेश
श्रीराम जन्मभूमि में हुए चढ़ावा चोरी के आठ आरोपियों को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच थाना राम जन्मभूमि पुलिस ने रिमांड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में सबका तीन दिन का न्यायिक अभिरक्षा रिमांड मंजूर हुआ।
अयोध्या, अमृत विचार। श्रीराम जन्मभूमि में हुए चढ़ावा चोरी के आठ आरोपियों को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच थाना राम जन्मभूमि पुलिस ने रिमांड मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में सबका तीन दिन का न्यायिक अभिरक्षा रिमांड मंजूर हुआ। इसके बाद पुलिस ने सबको जेल भेज दिया। आरोपियों की निशानदेही पर बरामद 79 लाख 85 हजार 493 रुपये भी न्यायालय में पेश किए गए।
अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा ने बताया कि मामले की रिपोर्ट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने राम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई है। इसमें अनुकल्प मिश्रा निवासी कौशलपुरी कॉलोनी मानस डेंटल के बगल थाना कोतवाली नगर, करुणेश पांडेय निवासी जयराजपुर थाना खंडासा, मनीष कुमार यादव निवासी स्वर्गद्वार कोतवाली अयोध्या, लवकुश मिश्रा निवासी ठकुराइन खगोली थाना कोतवाली रुदौली, रमाशंकर मिश्रा निवासी प्राचीन सीताराम मंदिर नयाघाट कोतवाली अयोध्या, अविनाश शुक्ला निवासी कौशलपुरी मधुबन डेरी के पास कोतवाली नगर, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू निवासी स्वर्गद्वार, सुभाष श्रीवास्तव निवासी बैंकर्स लाइन अंजनीपुरम कॉलोनी देवकाली रोड कोतवाली नगर शामिल हैं।
इनके खिलाफ बीएनएस की 305 ए, 306, 317 (2), 317(5), 316(5), 61(2)ए, 3 (5) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 13(1) (ए) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कराई थी। विवेचक ने कोर्ट मे सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत अदालत में पेश किया। रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के छह थैलों में सभी आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किए गए 79 लाख 85 हजार 493 रुपये भी बरामद हुए। इन्हें भी न्यायालय के समक्ष पेश किया।
मामले में लगाई गई हैं, भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराएं
अदालत ने विवेचक द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन करने और अभियोजन अधिकारी की बहस सुनने के बाद सभी आरोपियों को तीन दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया। मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं।
इसलिए सभी आरोपियों को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोर्ट में रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। पेशी के दौरान क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्रीयश त्रिपाठी के नेतृत्व में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। रिमांड आदेश मिलने के बाद सभी आरोपियों को जिला कारागार भेज दिया गया।
यह भी पढ़ें:-राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला : आठ नामजद पर एफआईआर, अब सीओ अयोध्या करेंगे मामले की विवेचना
यह भी पढ़ें :राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला : चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे की अटकलें, जानिए क्या बोले गोपाल राव ?
