Delhi High Court का फैसला, ISSF Shooting World Cup में धन के उपयोग की निगरानी को प्रशासक नियुक्त

Delhi High Court का फैसला, ISSF Shooting World Cup में धन के उपयोग की निगरानी को प्रशासक नियुक्त

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के सीकरी को इस साल मार्च में भारत में होने वाले आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप के लिये धन के उपयोग की निगरानी करने के लिये प्रशासक नियुक्त किया है। अदालत ने इसके साथ ही इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) को धनराशि जारी करने के लिए केंद्र को अनुमति दे दी है।

उच्च न्यायालय एनआरएआई की जून 2022 के आदेश में संशोधन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने तब निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय खेल संहिता का पालन नहीं करने वाले राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को कोई धन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। एनआरएआई ने मार्च 2023 में आयोजित होने वाले निशानेबाजी विश्वकप का हवाला देते हुए धनराशि जारी करने की मांग की थी।

 उच्च न्यायालय ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा, 'यदि विश्वकप के आयोजन में किसी तरह की कोई बाधा आती है तो इससे देश की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए केंद्र सरकार से धन की आवश्यकता होगी।'

अदालत ने कहा, 'उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अर्जन कुमार सीकरी को मार्च 2023 में आयोजित किए जाने वाले निशानेबाजी विश्वकप के आयोजन में धन के उपयोग की देखरेख के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है। वह अपने काम के लिए किसी भी खिलाड़ी की मदद ले सकते हैं जो कि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज रहा हो।'

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