रामपुर: कोर्ट ने आजम, अब्दुल्ला और डॉ. तजीन पर फिर ठोंका एक-एक हजार का हर्जाना
रामपुर, अमृत विचार। स्वार से सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में शुक्रवार को अब्दुल्ला, पूर्वमंत्री आजम खां और डा.तजीन फात्मा कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिसके बाद कोर्ट ने तीनों पर एक-एक हजार का हर्जाना डाला। उसके बाद उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए 23 जनवरी को सुनवाई की तारीख नियत की है।
यह भी पढ़ें- रामपुर : फरवरी में रजा लाइब्रेरी देखने आएंगे सीरिया के राजदूत
गौरतलब है कि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। पुलिस इस मामले में तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
इस मामले में आजम खां, डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला जमानत पर चल रहे हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। शुक्रवार को कोर्ट ने तीनों व्यक्तिगत रुप से पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी तीनों कोर्ट में पेश नहीं। इनके अधिवक्ता ने अब्दुल्ला के जिले से बाहर होने और आजम खां और उनकी पत्नी डा.तजीन फात्मा के बीमार होने का प्रार्थना पत्र दिया था।
जिसमें तीनों पर एक-एक हजार का जुर्माना डालते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में 23 जनवरी को सुनवाई होना है। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि तीनों आरोपी नही आए थे। जिसमें तीनों पर एक-एक हजार हर्जाना डालने के बाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए 23 जनवरी की तारीख लगाई है।
यह भी पढ़ें- बरेली: नर्सिंग विद्यार्थियों ने ली कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ