SC ने ‘एक व्यक्ति, एक कार’ का नियम लागू करने के अनुरोध वाली याचिका की खारिज
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक व्यक्ति, एक कार का नियम लागू करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में एक व्यक्ति के दूसरा वाहन खरीदने की सूरत में पर्यावरण कर वसूले जाने की भी मांग की गई थी। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे नीति से संबंधित हैं। पीठ ने कहा, वर्तमान मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में जो मुद्दे उठाए गए हैं, वे नीति से संबंधित हैं।
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इसलिए, हम याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। उच्चतम न्यायालय गैर-सरकारी संगठन ‘सुनामी ऑन रोड्स’ की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें वायु प्रदूषण के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी पहल के लिए आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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