दिल्ली महापौर चुनाव: आप के विरोध के बावजूद पीठासीन अधिकारी ने कहा, ‘एल्डरमेन’ पहले लेंगे शपथ

दिल्ली महापौर चुनाव: आप के विरोध के बावजूद पीठासीन अधिकारी ने कहा, ‘एल्डरमेन’ पहले लेंगे शपथ

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सदन की बैठक मंगलवार को फिर से शुरू होनी है, उससे पहले पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने कहा कि पिछली बैठक में आम आदमी पार्टी (आप) के कड़े विरोध के बावजूद उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त ‘एल्डरमेन’ पहले शपथ लेंगे। छह जनवरी को नवनिर्वाचित एमसीडी परिषद की पहली बैठक महापौर और उपमहापौर के चुनाव के बिना स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि पहले 10 ‘एल्डरमेन’ को शपथ दिलाने के पीठासीन अधिकारी के फैसले पर आप और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षदों के बीच झड़प हो गई थी। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने उम्मीद जताई कि इस बार एमसीडी सदन में कार्यवाही बिना किसी अप्रिय घटना के होगी। 

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उन्होंने कहा, मनोनीत सदस्य और ‘एल्डरमेन’ पहले शपथ लेंगे। फिर अन्य सदस्य शपथ लेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह का मुद्दा बनाएगी क्योंकि यह उनका नुकसान है। मुझे उम्मीद है कि हम कल महापौर का चुनाव कर पाएंगे। आप ने आरोप लगाया था कि मनोनीत सदस्य भाजपा कार्यकर्ता हैं और उन्हें महापौर के चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने के लिए पहले शपथ दिलाई जा रही थी। ‘एल्डरमेन’ उन लोगों को संदर्भित करता है जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। हालांकि, महापौर चुनाव में उनके पास मतदान का अधिकार नहीं है। 

एमसीडी की 24 जनवरी की बैठक के एजेंडे में उल्लेख किया गया है कि डीएमसी अधिनियम 1957 (2022 में संशोधित) के अनुसार नामित पार्षद और सदस्य शपथ लेंगे। एजेंडे में कहा गया है, डीएमसी अधिनियम 1957 (2022 में संशोधित) के अनुसार नामित पार्षद और सदस्य शपथ लेंगे, जिसके बाद महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के पदों के लिए चुनाव होगा। हालांकि, यह शपथ लेने के क्रम को निर्दिष्ट नहीं करता है। 

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