बरेली में ओबीसी आरक्षण ज्यादा, पर कम नहीं होगा- न्यायमूर्ति

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Published By Vikas Babu
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रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारो से वार्ता करते उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम औतार सिंह साथ मे नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स,एडीएम ई।(फोटो)

 बरेली, अमृत विचार। उप्र राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बरेली में ओबीसी का आरक्षण पर्याप्त है। ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण होना चाहिए। बरेली समेत कुछ जिलों में इससे ज्यादा है। हालांकि उसे कम नहीं किया जाएगा।

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अध्यक्ष ने कहा कि बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, अंबेडकरनगर, गोरखपुर में अच्छा काम किया गया है। जिन जिलों में काम अच्छा नहीं हुआ है, उनकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। आपत्तियों के बारे में कहा कि रोटेशन की आपत्तियां है। इसकी कई जगह से शिकायत आई है। बरेली में भी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम में रोटेशन के अनुसार बदलाव न होने की शिकायतें हैं। हालांकि यह मामला आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं है लेकिन हम इसे भी अपनी रिपोर्ट में शामिल करेंगे।

उन्होंने बताया कि आयोग की तीन टीमें प्रदेश का दौरा करते हुए जनप्रतिनिधियों से सुझाव और आपत्तियां मांग रही हैं। जो लोग आयोग के समक्ष आपत्तियां नहीं दे पाए हैं, वे उन्हें सीधे या डीएम के माध्यम से भी दे सकते हैं। उनके साथ आयोग के सदस्य बृजेश कुमार सोनी भी मौजूद रहे। आपत्तियों को आगे भी देखने की बात उन्होंने कही। उन्होंने डीएम और नगर आयुक्त के काम की सराहना की।

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