हल्द्वानी: जीएसटी के पांच साल पुराने रिटर्नस की शुरू हुई जांच

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Edited By Amrit Vichar
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अंकुर शर्मा, हल्द्वानी। राज्य कर विभाग ने पांच साल पुराने रिटर्नस की जांच शुरू कर दी है। गड़बड़ी मिलने पर कारोबारियों से टैक्स के साथ ही ब्याज की वसूली की जा रही है।

राज्य कर अधिकारियों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 में जीएसटी लागू हुआ था। तब सैकड़ों कारोबारियों ने तकनीकी कमियों और अन्य वजह से सटीक रिटर्न जमा नहीं कर सके। हाल ही में पुराने रिटर्नस की जांच में सामने आया कि कारोबारियों ने खरीद-फरोख्त में अंतर दिखाकर भारी टैक्स बचाया। रिटर्न और वार्षिक ब्योरे में भी भारी अंतर पकड़ा गया।

इधर, जीएसटी की नई प्रणाली की तकनीकी दिक्कतें और फिर कोविड-19 महामारी को देखते हुए कारोबारियों को पिछले वर्ष तक मोहलत दी गई थी। ताकि कारोबारी रिटर्न में संशोधन कर बकाया टैक्स जमा कर दें लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

इस पर राज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के रिटर्नस की स्क्रूटनी शुरू कर दी है। इसमें कारोबारियों के जीएसटीआर 1, 3-बी, 2-ए और वार्षिक ब्योरे का मिलान किया जा रहा है। इसमें गड़बड़ी मिलने पर कारोबारी से टैक्स और टैक्स पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जा रहा है। हल्द्वानी संभाग में 750 से अधिक कारोबारी राज्य कर विभाग के राडार पर हैं जिनके रिटर्नस की स्क्रूटनी की जा रही है। 


वित्तीय वर्ष 2017-18 के रिटर्नस की स्क्रूटनी पर जोर है। कोई  भी वजह हो लेकिन कारोबारियों के रिटर्न व एनुअल रिपोर्ट में अंतर मिले हैं। इनकी स्क्रूटनी के बाद टैक्स को ब्याज समेत वसूल किया जाएगा।  
= पीएस डुंगरियाल, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर विभाग, हल्द्वानी


टैक्स नहीं देने वाले कारोबारियों के बैंक खातों से हो रही वसूली 
वित्तीय वर्ष 2022-23 को समाप्त होने में अब सिर्फ डेढ़ माह का समय बाकी है। ऐसे में टैक्स वसूली को लेकर राज्य कर विभाग सख्त हो गया है। राज्य कर विभाग ने टैक्स, जुर्माना नहीं देने वाले कारोबारियों से वसूली के लिए बैंकों को नोटिस देने शुरू कर दिए हैं। हल्द्वानी संभाग में 2,000 से अधिक कारोबारियों से वसूली के लिए बैंकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस मिलने के बाद बैंक इन कारोबारियों के खाते से रकम वसूल कर देगा। यदि फिर भी वसूली नहीं होती है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बैंक नोटिस के जरिए 15 लाख से अधिक की वसूली कर ली गई है। 

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