नैनीताल: पॉक्सो एक्ट में आपसी समझौता किया हाईकोर्ट ने निरस्त, आरोपी चाचा को भेजा जेल

नैनीताल: पॉक्सो एक्ट में आपसी समझौता किया हाईकोर्ट ने निरस्त, आरोपी चाचा को भेजा जेल

नैनीताल, अमृत विचार। पॉक्सो एक्ट में आपसी समझौता करने के मामले में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने बुधवार को सुनवाई करते हुए समझौते को निरस्त कर दिया। साथ ही अभियुक्त चाचा को अदालत से जेल भेज दिया गया। 
 

मामले के अनुसार, पीड़िता ने रुद्रपुर थाने में वर्ष 2022 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसके पिता ने दो शादियां की थीं। उसका पिता किसी अन्य मामले में जेल में हैं। जब वह 9 साल की थी, तब उसके साथ पिता और चाचा ने दुष्कर्म किया था। उसका चाचा बार-बार उन पर समझौते के लिए दबाव डाल रहा है।

जान-माल की डर से वे बड़ी मुश्किल से समझौते के लिए तैयार हुए। पुलिस ने इस मामले में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 5,6,9,10 के तहत रिपोर्ट दर्ज की।

पीड़ित पक्ष को दें पुलिस सुरक्षा
बुधवार को सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा कि उसे और उसकी माता को जान-माल का भय है। अदालत ने इस बात का संज्ञान लेकर याचिका को निरस्त करते हुए आरोपी चाचा को जेल भेज दिया। साथ ही एकलपीठ ने प्रभारी निरीक्षक, रुद्रपुर को निर्देश दिए कि पीड़िता व उसकी माता को सुरक्षा दी जाए।

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