संभल : नाबालिग से छेड़खानी में अभियुक्त को सात वर्ष का कठोर कारावास, अदालत ने 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चल रहा था मुकदमा
चन्दौसी (संभल), अमृत विचार। नाबालिग से अश्लील हरकतें कर छेड़खानी के मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश के यहां तीन साल से चल रही थी।
नगर एक मोहल्ला निवासी किशोरी मां ने पुलिस को 10 जुलाई 2020 को तहरीर दी थी। इसमें कहा गया था कि एक युवक उसकी 12 वर्षीय बेटी को कई दिनों से छेड़ रहा था। रात में आने को कह रहा था। 10 जुलाई 2020 की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे किशोरी चॉकलेट लेने दुकान पर जा रही थी। रास्ते में युवक बात करने के बहाने उससे अश्लील हरकत करने लगा। किशोरी के चिल्लाने और किसी से भी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। बेटी ने घर आकर आपबीती बताई। तब पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर सुहैल उर्फ बंटी निवासी मोहल्ला राज चन्दौसी के खिलाफ धारा 354(क), 354(घ), 506 व 9/10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधीनियम के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी।
साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश जनपद संभल स्थित चन्दौसी में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार यादव ने दलीलें पेश की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने सुहैल उर्फ बंटी को दोषी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 354(घ) में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। धारा 506 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ चलेंगी और अर्थदण्ड की आधी धनराशि पीड़िता को पुनर्वास के लिए देने का अदालत ने आदेश दिया है।
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