बरेली: सुल्तान बेग और उनके भाई सुलेमान समेत 9 को कोर्ट ने किया बरी

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पन्डेरा फॉर्म पर ट्रकों के फर्जीवाड़े के आरोप में शेरगढ़ पुलिस ने की थी कार्रवाई

बरेली, अमृत विचार। ट्रक चोरी करके पन्डेरा फार्म पर लाकर असल पहचान मिटाते हुए फर्जी तरीके से पंजीयन तैयार कर उन्हें बेचकर मोटी रकम कमाने के आरोप में दर्ज गैंगस्टर मुकदमे में शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। स्पेशल जज एमपी/एमएलए देवाशीष ने मामले में शेरगढ़ पन्डेरा फार्म निवासी पूर्व विधायक सुल्तान बेग व उनके भाई सुलेमान बेग, हसीन उर्फ यासीन, रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) निवासी गुड्डु बेग, मुजफ्फरनगर कोतवाली निवासी नौशाद, शेरगढ़ पन्डेरा निवासी मिठाई लाल उर्फ मिढ़ई, मो. इकबाल, शेरगढ़ काजियान निवासी मो. अकरम, रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) निवासी अवतार सिंह समेत 9 को दोषमुक्त कर दिया। 

मामले में चन्द्रशेखर एडवोकेट ने सुल्तान बेग की पैरवी की थी। तत्कालीन थानाध्यक्ष शेरगढ़ मुरारी लाल वर्मा ने जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि 23 जनवरी 2010 को जनता के व्यक्तियों से मालूम हुआ कि थाना क्षेत्र के तहत पूर्व विधायक का एक सक्रिय गैंग है, इस गैंग द्वारा दूर-दूर प्रदेशों व जनपदों से लाये गये चोरी किये गये वाहनों को अपने पन्डेरा स्थित वर्कशाप में ले जाया जाता है और सदस्यों के द्वारा वाहनों की असल पहचान बिगाड़ कर उनके इंजन नम्बर, चेसिस व पंजीयन नम्बर बदलकर स्वयं व अपने गैंग के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए वाहनों को बेचकर धन कमाते हैं।

डर के कारण लोग जानकारी होने के बाद भी शिकायत व गवाही देने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। सभी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड गैंगचार्ट के साथ संलग्न कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने 15 गवाह परीक्षित कराये थे।

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