वाराणसी में होली पर रहेगा Dry day, डीएम ने जारी किया आदेश
वाराणसी, अमृत विचार। जिले में होली के दिन 8 मार्च को देसी-अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग और ताड़ी की दुकानें नहीं खुलेंगी। यह आदेश जिलाधिकारी एस. राजलिंगम की तरफ से जारी किया गया है। आदेश के अनुसार इसका उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
इसके आलावा श्रम विभाग ने आठ मार्च को बाजार, दुकान व वाणिज्यिक प्रतिष्ठावों को बंद रखने का आदेश दिया है। बताया गया है कि होली पर सार्वजनिक अवकाश है। इस बंदी से भोजन, जलपान, समाचार पत्र, औषधि, चिकित्सीय एवं शल्य उपकरणों, सब्जी, मिठाई, दूध, फूल, पान व सुपारी, मांस, ताजे फल इत्यादि की दुकानों को छूट दी गयी है।
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