PAN Aadhaar Link : पैन से आधार नंबर लिंक है या नहीं? बेहद सिंपल प्रॉसेस से ऐसे लगाएं ऑनलाइन पता

Amrit Vichar Network
Published By Himanshu Bhakuni
On

नई दिल्ली। पैन कार्ड और आधार कार्ड दो ऐसे दस्तावेज हैं, जो हर भारतीयों के लिए जरूरी हैं। हालांकि सरकार ने पैन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। मतलब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के साथ ही बैंक से पैसों का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।

देना होगा 1000 रुपए जुर्माना
वही 31 मार्च 2023 के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। ऐसे में सभी भारतीय नागरिकों को 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार से लिंक कर लेना चाहिए। हालांकि सवाल उठता है कि आखिर कैसे पता किया जाए कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो बता दें कि इसका प्रॉसेस बेहद आसान है, जिससे आप घर बैठे पता लगा सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।

कैसे पता लगाएं पैन आधार से लिंक है या नहीं?
पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके बाद आपको ‘लिंक आधार स्टेट्स’ पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी। इसमें आपको View Link Aadhaar Status’पर क्लिक करना होगा।फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।

बता दें कि पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन में कई बार बदलाव किया जा चुका है। इससे पहले पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तक की गई थी। हालांकि बाद में इसे 500 रुपये जुर्माने के साथ बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दिया गया था। वही अगर 31 मार्च 2023 के बाद 1000 रुपये जुर्माना देना होगा।

ये भी पढ़ें : ISRO मेघा ट्रॉपिक्स-1 को प्रशांत महासागर में गिराने के चुनौतीपूर्ण अभियान को देगा अंजाम 

संबंधित समाचार