हल्द्वानी: शासन बताए, सफाई कर्मियों का पीएफ काटें या नहीं
स्वच्छता समिति का मामला नगर निगम ने शासन के हवाले किया
पीएफ को लेकर निगम पर हुआ था केस, कोर्ट ने लगाया था जुर्माना
हल्द्वानी, अमृत विचार। स्वच्छता समिति और नगर निगम के बीच टकराव अब शासन स्तर पर सुलझाया जाएगा। नगर निगम ने पूरे मामले को शासन के समझ कर दिया है। नगर निगम ने अपने पत्र में लिखा है कि अब निदेशालय ही यह तय करे कि स्वच्छता समिति के तहत कार्यरत सफाई कर्मचारियों का पीएफ जमा करना है या नहीं।
बता दें कि ईपीएफओ ने नगर निगम में स्वच्छता समिति के तहत कार्यरत सफाई कर्मियों का पीएफ जमा नहीं करने के मामले में केस दर्ज किया था। जब इस केस की सुनवाई शुरू हुई तो फैसला नगर निगम के पक्ष में नहीं आया और कोर्ट ने नगर निगम पर भारी-भरकम जुर्माना लगा दिया।
जिसके बाद नगर निगम इस आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल में चला गया। अब नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने निदेशालय को पत्र भेज कर कहा है कि स्वच्छता समिति शासन के शासनादेश से बनी है। ऐसे में ये कर्मी नगर निगम के हैं ही नहीं।
ये मोहल्ला स्वच्छता समिति के लोग हैं। इस कारण नगर निगम इनका पीएफ नहीं कटता। पत्र में केस का हवाला देते हुए पूछा है कि निदेशालय हमें निर्देशित करे कि हमें स्वच्छता समिति में कार्यरत कर्मियों का पीएफ काटना है या नहीं। फिलहाल, अभी इस पत्र का जवाब नहीं मिला है।
