मुरादाबाद: प्रथमा बैंक के मंडलीय प्रबंधक समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

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Published By Vishal Singh
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कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई, महिला के नाम पर बिचौलिए को लोन देने का आरोप

मुरादाबाद, अमृत विचार। मझोला थाना क्षेत्र निवासी महिला के नाम पर फर्जी लोन लेने का मामला प्रकाश में आया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने प्रथमा बैंक के तत्कालीन मंडलीय प्रबंधक समेत तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व गबन का मुकदमा दर्ज किया है।

मझोला थाना क्षेत्र में आंबेडकर लाकड़ी फाजलपुर नया गांव की रहने वाली राशि पत्नी अनिल कुमार ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल की। पीड़िता ने बताया कि पड़ोसी राय साहब शिव कुमार जरूरतमंदों को बैंक से लोन दिलाते थे। प्रथमा बैंक की सूर्य नगर शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियों से उनकी जान पहचान थी। इस बीच राय ने राशि को बैंक से एक लाख रुपये दिलाने का आश्वासन दिया। इसके लिए महिला ने अपना पहचान-पत्र व अन्य कागजात राय को दे दिए।

23 अगस्त 2019 को लोन दिलाने के एवज में आरोपी ने 2,500 रुपये लिए। इसके अलावा 500 रुपये खाता खोलने के एवज में लिए गए। एक फरवरी 2020 को आरोपी ने बताया कि प्रथमा बैंक में महिला का खाता खोल दिया गया है। आरोपी ने बताया कि लोन मंजूर हो चुका है। महिला को पता चला कि उसके नाम पर प्रथमा बैंक से साढ़े चार लाख रुपये का लोन कराया गया है।

महिला का आरोप है कि बिचौलिए ने मंडलीय प्रबंधक व बैंक कर्मियों की सांठगांठ से रकम अपने खाते में जमा करा ली है। महिला के आरोप व उसके सबूतों के आधार पर कोर्ट ने प्रथमा बैंक के तत्कालीन मंडलीय प्रबंधक व कर्मचारियों के अलावा नामजद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी व गबन का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। प्रभारी निरीक्षक मझोला विप्लव शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

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