काशीपुर: महिला कर्मचारी से अश्लील हरकत व दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप में पूर्व प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश

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Edited By Amrit Vichar
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काशीपुर, अमृत विचार। एक इंटरमीडिएट कॉलेज की चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी से अश्लील हरकतें करने व दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोपी पूर्व प्रधानाचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश अदालत ने कोतवाली पुलिस को दिया है। बाजपुर रोड स्थित एक गांव निवासी महिला इंटरमीडिएट कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। उक्त महिला ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत में प्रार्थना-पत्र देकर कहा कि कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य अजय शंकर कौशिक अक्सर उसके साथ अश्लील व्यवहार करते थे।

उसके शरीर को गलत नीयत से छूकर आपत्तिजनक व्यवहार करते थे। आरोप है कि एक दिन विद्यालय बंद होने के बाद उन्होंने दुष्कर्म का प्रयास भी किया। आरोप लगाया कि अपनी इच्छा पूरी न करने पर पूर्व प्रधानाचार्य वेतन रोकने की धमकी भी देते थे। उसने स्वयं की बदनामी के डर से यह किसी को नहीं बताई। परन्तु जब इन्हें पद से हटाया गया तो उसके बाद भी यह वर्तमान में मुझे धमकी देते हुए कह रहे हैं कि अगर तुमने छेड़छाड़ और बलात्कार का प्रयास करने वाली बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोडूंगा।

मेरे बड़े-बड़े राजनीतिक लोगों से सम्बन्ध हैं। पूर्व प्रधानाचार्य पर विद्यालय में पढ़ने वाली तीन नाबालिग छात्राओं के साथ भी अश्लीलता का आरोप है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला का कहना है कि पुलिस में तहरीर दिये जाने पर कोई कार्यवाही न होते देख उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिथिलेश पाण्डेय ने कोतवाली पुलिस को आरोपी पूर्व प्रधानाचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।

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