मुरादाबाद : सजा के खिलाफ हाजी इकराम कुरैशी की अपील पर नहीं हुई सुनवाई
पूर्व विधायक को धोखाधड़ी व गबन में मिली है सात साल की सजा
मुरादाबाद, अमृत विचार। समाजवादी पार्टी से पूर्व देहात विधायक इकराम कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर सोमवार को अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
हाजी इकराम कुरैशी के खिलाफ बिजली विभाग ने धोखाधड़ी व गबन का मुकदमा दर्ज कराया था। दो जून, 2000 को दर्ज मुकदमे में हाजी इकराम कुरैशी पर 6.86 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया था, लेकिन नेता ने विभाग में साठगांठ कर कागजों में रफा-दफा करा दिया। जिसके बाद कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इकराम कुरैशी दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा और आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया था।
इस आदेश के खिलाफ बचाव पक्ष ने जिला जज की अदालत में अपील दायर की है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई का कहना है कि सोमवार को एक शोक सभा के चलते अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया, इसके चलते अदालत में सुनवाई स्थगित हो गई। अब अदालत ने सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तिथि नियत की है।
ये भी पढ़ें:- मुरादाबाद: कटघर में एक ही भूमि का दो बार किया बैनामा, छह के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज
