बरेली: नारकोटिक्स के अफसर समेत चार पर बढ़ेगी भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा
बदायूं के युवक को पकड़कर छोड़ने के नाम 3.10 लाख लेने का आरोप, एसएसपी ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा बढ़ाने के दिए निर्देश
बरेली, अमृत विचार : बदायूं के बिनावर निवासी से 3.10 लाख रुपये लेने के मामले में नारकोटिक्स के दो अफसर और एसटीएफ में तैनात रहे एक मुख्य आरक्षी समेत चार लोगों पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत भी कार्रवाई होगी। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने एफआईआर में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा बढ़ाने आदेश दिया है।
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बिनावर के गांव नाई निवासी भगवान देवी ने बदायूं भाजपा के जिला मंत्री प्रभा शंकर वर्मा, नारकोटिक्स विभाग के अफसर दीपक शर्मा, विवेक उत्तम और एसटीएफ के जगवीर यादव को आरोपी बनाया है। भगवान देवी का आरोप है कि 18 सितंबर 2022 को उनके पति अजयपाल वर्मा को नारकोटिक्स विभाग का नोटिस मिला।
उसके जरिये 19 सितंबर को प्रभा शंकर वर्मा की मिलीभगत से नारकोटिक्स विभाग के अफसरों ने अपने ऑफिस में उनके पति से 3.10 लाख रुपये छोड़ने के नाम पर लिए। 22 सितंबर 2022 को उनके पति ने इस मामले में उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो अगले दिन एसटीएफ इंस्पेक्टर राघवेंद्र सिंह ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। उसी दौरान सभी आरोपी उनके घर में घुस गए और दो लाख रुपये की मांग की। इस मामले में एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा बढ़ाने का आदेश दिया है।
पूरी घटना के ऑडियो-वीडियो भी मौजूद: पीड़िता का आरोप है कि पूरी घटना के ऑडियो और वीडियो उनके पास मौजूद है। उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो मामले की जांच शुरू हुई। 24 नवंबर को जब उनके पति कोर्ट जा रहे थे तो आरोपियों ने उनके पति को खुनक के पास से उठा लिया और नशीला पदार्थ रखने के आरोप में जेल भेज दिया।
पति की गैरमौजूदगी के कारण कोर्ट में डाला गया मुकदमा भी खारिज हो गया। प्रभा शंकर वर्मा अपनी राजनीतिक छवि के चलते उन पर समझौते का दबाव बना रहा है। एसटीएफ में तैनात जगवीर यादव का ट्रांसफर हो चुका है लेकिन अन्य आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में 31 मार्च को भगवान देवी ने एसएसपी से शिकायत की तो उन्होंने जांच के बाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा बढ़ाने का आदेश दिया गया है। जिसे जल्द ही मुकदमे में शामिल कर कार्रवाई की जाएगी।- प्रभाकर चौधरी, एसएसपी
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