रामपुर: आचार संहिता उल्लंघन मामले में मिलक विधायक राजबाला को एक माह की सजा

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

रामपुर, अमृत विचार। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सीजेएम कोर्ट ने मिलक से भाजपा विधायक राजबाला को एक माह की सजा और पांच रुपये जुर्माना लगाया। जिसके बाद उनके अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जहां उनको जमानत मिल गई।

बताते चलें कि 2017 में राजबाला भाजपा से प्रत्याशी बनी थीं। इस दौरान उन्होंने धमोरा में जनसभा को संबोधित किया था। जहां उन पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगा था। इस मामले में तत्कालीन दरोगा जितेंद्र कुमार ने शहजादनगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने धारा 171 एच और 188 के मामले में एक माह की सजा और पांच रुपये जुर्माना डाला। इस दौरान पुलिस ने उनको कस्टडी में ले लिया। हांलाकि उनके अधिवक्ता जितेंद्र प्रधान ने प्रार्थना पत्र दाखिल की। जिसके बाद उनको जमानत मिल गई।

सेंशन कोर्ट में अपील करने के लिए मिला एक माह का समय
विधायक राजबाला इस सजा का विरोध करने के लिए सेंशन जाएगी। उनके अधिवक्ता का कहना है कि वे इस सजा के खिलाफ सेंशन कोर्ट में अपील करेंगे, अभी उनके पास एक माह का समय है।

ये भी पढे़ं- रामपुर: लालपुर पुल से नीचे गिरा घोड़ा तांगा, चालक की मौत

 

संबंधित समाचार