नैनीताल: आत्महत्या को उकसाने के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Amrit Vichar Network
Published By Shweta Kalakoti
On

नैनीताल, अमृत विचार। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराधी पीलीभीत निवासी राजेन दास उर्फ राहुल दास की जमानत अर्जी खारीज कर दी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 सितंबर 2021 को खानपुर पूरब, यूएस नगर निवासी प्रकाश अधिकारी की ओर से नैनीताल के तल्लीताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिसमें कहा गया कि उसकी बहन शालू अधिकारी पिलीभीत निवासी राहुल दास से बात करती थी।

18 सितंबर 2021 को वह घर से बगैर बताए नैनीताल पहुंच गई। जहां एक होटल में उसने जहर का सेवन कर लिया। होटल कर्मियों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने होटल कर्मियों से पूछताछ की तो पता चला कि शालू ने उन्हें बयान दिया था, कि वह राहुल दास की वजह से आत्महत्या कर रही है।

आरोप था कि पिलीभीत निवासी राहुल उससे लगातार फोन पर बात करता था। शादी के नाम पर उसके साथ धोखा कर रहा था। जिससे वह अक्सर तनाव में रहती थी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

 

संबंधित समाचार