Nainital News: अतिक्रमण पर सख्त हाईकोर्ट, ग्रामसभा की भूमि से कब्जा हटाने के दिये निर्देश

Amrit Vichar Network
Published By Shobhit Singh
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नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लक्सर ग्राम सभा के औरंगजेबपुर में तालाब की भूमि पर से कब्जा हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने जिला प्रशासन को ग्रामसभा की भूमि से तत्काल प्रभाव से अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा है। साथ में कोर्ट ने जिला प्रशासन से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तिथि नियत की गई है।
 
मामले के अनुसार, लक्सर निवासी जगपाल सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि लक्सर के गांव औरंगजेबपुर में ग्रामसभा में स्थित तालाब भूमि को मिट्टी से पाटकर वहां पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा कर लिया है। 

जिसका समय-समय पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए बेदखली के आदेश पारित किए परन्तु अतिक्रमणकारियों ने कब्जा खाली नहीं किया। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से लक्सर ग्राम सभा के औरंगजेबपुर जोहड़ की भूमि खाली कराने की प्रार्थना की है।

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