बरेली: मतदान स्थल से रिवाल्वर बरामदगी मामले में प्रवीण सिंह ऐरन बरी

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बरेली, अमृत विचार। पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन के लाइसेंसी रिवाल्वर के वर्ष 2006 से लंबित मामले में गुरुवार को सीजेएम कोर्ट ने निर्णय देते हुए साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद को बरी कर दिया। ऐरन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज हरित ने पैरवी की।

अधिवक्ता ने बचाव में तर्क दिया था कि प्रवीण सिंह ऐरन की पत्नी सुप्रिया ऐरन नगर निगम के मेयर का चुनाव वर्ष 2006 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लड़ रही थीं। उस समय प्रदेश में सपा की सरकार थी। निगम के चुनाव को प्रभावित कर रही थी। सुप्रिया को भारी जनसमर्थन मिल रहा था। मनगढंत तथ्यों पर सत्ता पक्ष के दबाव में थाने में जमा रिवाल्वर को मतदान स्थल से बरामद दिखाकर झूठा फंसाने का प्रयास किया गया। तत्कालीन डीएम भुवनेश कुमार ने कोर्ट में इस्तगासा दायर कर धारा 144 लगी होने के बाद भी 31 अक्टूबर 2006 को मतदान स्थल दीनानाथ इंटर कालेज जोगी नवादा में ऐरन द्वारा लाइसेंसी रिवाल्वर ले जाने का आरोप लगाया था। डीएम समेत तीन पुलिसकर्मियों को ही मामले में गवाह बनाया गया था।

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