जौनपुर में 4 मई को मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश : जिला निर्वाचन अधिकारी

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Published By Virendra Pandey
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जौनपुर, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के जिला मजिस्ट्रेट सह जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय निर्वाचन अनुज कुमार झा ने कहा है कि नगरी निकाय निर्वाचन के मतदान तिथि 4 मई को जिले में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट सह जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा ने अवगत कराया है कि अपर मुख्य सचिव, उत्तरप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग, लखनऊ दिनांक 20 अप्रैल 2023 द्वारा जारी प्रदेश के नगर निगमों के महापौरों एवं पाषर्दो तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतो के अध्यक्षों एवं सदस्यों के सामान्य निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत निर्वाचन के लिए जनपदों में प्रथम चरण का मतदान 4 मई  को एवं द्वितीय चरण का मतदान 11 मई को होना नियत है।

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेन्ट एक्ट-1881 (एक्ट संख्या-26 1881) की धारा-25 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत मतदान दिवस के दिन राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि जनपद में प्रथम चरण मतदान दिवस 4 मई  (बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

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