हल्द्वानी: 3 साल बाद छेड़छाड़ के आरोपी बरी, पुलिस पर सवाल

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Edited By Amrit Vichar
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हल्द्वानी, अमृत विचार। न्यायालय ने छेड़छाड़ के आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। ये घटना मुखानी थाना क्षेत्र की थी और इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने फैसला सुनाया। 
 

ये घटना वर्ष 10 मार्च 2020 की और मामले में उसी दिन मुखानी पुलिस ने दो आरोपियों कठघरिया निवासी कल्याण सिंह पुत्र खेम सिंह व यहीं के विक्रम सिंह मेहता पुत्र रूप सिंह मेहता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। पीड़िता का आरोप था कि वह अपनी बहनों के साथ कालाढूंगी बस स्टैंड से बस में सवार होकर हल्द्वानी के लिए निकले थे।

बस में शराब पिये लोगों, चालक और कंडक्टर ने उनके साथ अभद्रता करते हुए गलत हरकत की। मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया और सुनवाई शुरू हुई। मामले में आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता व हल्द्वानी बार के पूर्व सचिव राजन सिंह मेहरा ने बताया कि आरोपियों की पुलिस से बहस हुई थी।

जिसके चलते उन्होंने जबरन गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। गवाही के दौरान इस बात की पुष्टि स्वयं पीड़िता ने की। पीड़िता ने यहां तक कहा कि पुलिस जो एफआईआर दर्ज की है, उसका उन्हें पता तक नहीं। जिसके बाद साक्ष्य के आभाव में कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया। 

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