बरेली: ट्रक चोरी का क्लेम 16 लाख अदा करेगी इंश्योरेंस कंपनी
बरेली, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी, सदस्य दिनेश कुमार गुप्ता और कुसुम सिंह की पीठ ने यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के चोरी ट्रक का क्लेम 16 लाख रुपये, मानसिक शारीरिक क्षतिपूर्ति के 30 हजार और खर्चा मुकदमा 5 हजार रुपये 45 दिन में वाहन स्वामी को अदा किए जाने का आदेश दिया है।
तकनीकी सहायक सौरभ तिवारी ने बताया कि क्योना शादीपुर निवासी असलम खां ने 17 जून 2021 को आयोग में अर्जी देकर उल्लेख किया था कि इंश्योरेंस कंपनी से फाइनेंस करवाकर ट्रक खरीदा था। 3/4 मार्च 2019 की रात ट्रक हर्ष फिलिंग स्टेशन खेड़ा देवचरा से चोरी हो गया। कंपनी ने 2 वर्षों तक क्लेम का निस्तारण नहीं किया। नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। तब आयोग से न्याय की याचना की।
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